उन्नाव रेप पीड़िता (Unnao Rape Case) के पिता की हिरासत में मौत के दोषी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) की सज़ा को चुनौती देने की याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दरअसल, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसे कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल, 2018 को मौत हो गई थी.
बता दें कि इस साल चार मार्च को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात लोगों को दोषी करार दिया था. इसके साथ ही 11 में से 4 आरोपी बरी किए गए थे. सभी सातों दोषियों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई थी और कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई जयदीप सिंह सेंगर पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था.
जिन सात लोगों को इस मामले में दोषी ठहराया था, उनमें सेंगर के अलावा दो यूपी पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं, इनमें एक एसएचओ और एक सब इंस्पेक्टर है.
बता दें कि नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अदालत ने बीजेपी से निकाले जा चुके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस केस में सीबीआई पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य कई लोगों पर लगे आरोपों की जांच कर रही थी. इस मामले की सुनवाई को अन्य मामलों के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली ट्रांसफर किया गया था.
Video: रेप पीड़िता के पिता के मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल जेल
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