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This Article is From Aug 02, 2011

कलमाड़ी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद के मानसून सत्र में भाग लेने की अनुमति देने की मांग करते कांग्रेस सांसद और राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के बर्खास्त प्रमुख सुरेश कलमाडी की अर्जी पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कलमाडी की अर्जी का सीबीआई ने पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए कहा कि वह परोक्ष तरीके से जमानत हासिल करने की सभी कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि निचली अदालत उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है। सीबीआई की ओर से हाजिर अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ए एस चंडोक ने कलमाडी की चिकित्सा रिपोर्ट के संदर्भ में कहा कि कलमाडी की चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार वह स्मति लोप और तंत्रिका संबंधी विकार सहित विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे हैं। अगर एक सांसद की यह स्थिति है तो वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में क्या याद रखेंगे और कैसे संसद के समक्ष अपनी बात रखेंगे कलमाडी की ओर से हाजिर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक देसाई ने सांसद की लोकसभा में उपस्थिति का बीते दो वर्ष का रिकॉर्ड न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ के समक्ष रखा। उन्होंने दावा किया कि सांसद की उपस्थिति 80 से 100 फीसदी के बीच रही है जो कि संतोषजनक है।

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