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This Article is From Apr 26, 2021

भर्ती करने के दौरान कोविड रिपोर्ट पेश करने के लिए जोर न डालें : दिल्‍ली HC ने अस्‍पतालों को दिया निर्देश

चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह ने इसके साथ ही दिल्‍ली सरकार को भी 23 अप्रैल के इस सर्कुलर को व्‍यापक रूप से प्रचारित करने को कहा है.

भर्ती करने के दौरान कोविड रिपोर्ट पेश करने के लिए जोर न डालें : दिल्‍ली HC ने अस्‍पतालों को दिया निर्देश
दिल्‍ली सरकार ने HC को बताया, ऐसे मरीज अस्‍पताल के dedicated area में रखे जाएंगे
नई दिल्ली:

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने सोमवार को राष्‍ट्रीय राजधानी के अस्‍पतालों को अहम निर्देश देते हुए कहा है कि वे आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के उस सर्कलर का पालन करें जिसमें कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को भर्ती करने के लिए कोविड पॉ‍जिटिव रिपोर्ट पेश करने के लिए जोर न देने को कहा गया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह ने इसके साथ ही दिल्‍ली सरकार को भी 23 अप्रैल के इस सर्कुलर को व्‍यापक रूप से प्रचारित करने को कहा है.

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यह आदेश एक जनहित याचिका पर आया है  जिसमें कहा गया था कि दिल्‍ली सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह अस्‍पतालों को कोविड के लक्षण पर कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करने पर जोर न देने के ल‍िए  कहे. याचिकाकर्ता जयदीप आहूजा ने बेंच से कहा कि यूपी सरकार ने पेशेंट को भर्ती करने के दौरान कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करने के लिए जोर न देने का आदेश पारित किया है. इस दौरान दिल्‍ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने 23 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया  है जिसमें कोरोना के लक्षण नजर आने की स्थिति में अस्‍पतालों को पेशेंट को भर्ती करने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करने के लिए जोर न देने को कहा गया है.दिल्‍ली सरकार ने बेंच को बताया कि ऐसे मरीजों को अस्‍पताल के खास एरिया (dedicated area) में रखा जाएगा जो संदिग्‍ध मामलों के लिए है. 

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