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कोर्ट के 2014 के फैसले के अनुपालन के लिए 'अंतिम मौका' दिया
हाईकोर्ट ने 28 मार्च 2014 को छह महीने में जांच करने के दिए थे निर्देश
कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए 31 मार्च 2018 तक का समय मांगा था
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उस समय हाईकोर्ट ने पाया था कि दोनों दलों ने ब्रिटेन की कंपनी 'वेदांता रिसोर्सेज' की भारतीय अनुषंगी कंपनियों से चंदा स्वीकार कर विदेशी मुद्रा (नियमन) कानून (एफसीआरए) का उल्लंघन किया है. एफसीआरए की धारा चार किसी भी राजनीतिक दल या विधान मंडल को विदेशी चंदा स्वीकार करने पर पाबंदी लगाती है.
VIDEO: गृह मंत्रालय ने कहा, विदेशी कंपनियों से चंदा ले रही 'आप'
हाईकोर्ट ने 28 मार्च 2014 को चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय को आदेश दिया था कि वे राजनीतिक दलों के खातों की जांच करें और छह माह के भीतर कार्रवाई करें. हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से केंद्र सरकार की स्थाई अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा ने अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए 31 मार्च 2018 तक का विस्तार मांगा था.
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