विज्ञापन
This Article is From Jun 20, 2013

दिल्ली गैंगरेप का आरोपी जेल से देगा बीए की परीक्षा

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय, इग्नू और तिहाड़ जेल के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार मामले के आरोपी विनय शर्मा को कारागार परिसर से बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा दिलाने की व्यवस्था करे।

अदालत ने यह निर्देश आरोपी की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के तहत बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा देने के लिए दायर अंतरिम जमानत की याचिका को रद्द करते हुए दिया। यह परीक्षा 19 से 26 जून तक होनी है।

अवकाशकालीन न्यायाधीश एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नीलम सिंह ने कहा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और तिहाड़ जेल के संबंधित अधिकारियों को जरूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, ताकि वह तिहाड़ जेल के इग्नू सेंटर से परीक्षा दे सके। अदालत ने इसके साथ ही उसकी जमानत की याचिका को खारिज कर दिया।

बुधवार को पटियाला हाउस अदालत में अवकाशकालीन न्यायाधीश ने विनय की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा था कि यह उसके क्षेत्राधिकार के तहत नहीं आता है और उसे इस बारे में साकेत स्थित अदालत में जाने को कहा। विनय की ओर से उपस्थित होते हुए वकील एपी सिंह ने अदालत को बताया कि हालांकि वह 19 जून को प्रथम पत्र की परीक्षा नहीं दे पाया, लेकिन अगर संबंधित विश्वविद्यालय अनुमति देता है, तब पुलिस आगे उसके परीक्षा देने की व्यवस्था कर सकती है।

विशेष लोक अभियोजक राजीव मोहन ने विनय को एक महीने की अंतरित जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि तिहाड़ में इग्नू का केंद्र है और इस बारे में इग्नू और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया जा सकता है कि वे कारागार से आरोपी के परीक्षा देने की व्यवस्था करें। उनकी दलील थी कि सुनवाई निर्णायक दौर में है और ऐसी आशंका है कि विनय फरार हो सकता है।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com