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This Article is From Jan 29, 2019

एमजे अकबर मानहानि मामले में कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को किया तलब

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर द्वारा दायर मानहानि के मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को 25 फरवरी को तलब किया है.

कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को 25 फरवरी को तलब किया है.

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर द्वारा दायर मानहानि के मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को 25 फरवरी को तलब किया है. रमानी द्वारा अकबर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने के बाद उन्होंने यह मामला दायर किया था. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अकबर की याचिका पर प्रिया रमानी को समन जारी किया. अकबर ने पिछले साल 17 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था. भारत में ‘मी टू' अभियान के जोर पकड़ने पर सोशल मीडिया पर अकबर के खिलाफ आरोप लगाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने रमानी के खिलाफ निजी आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी. रमानी ने आरोप लगाया था कि अकबर ने तकरीबन 20 साल पहले उनका यौन उत्पीड़न किया था. 

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दूसरी तरफ, अदालत द्वारा तलब किये जाने के बाद पत्रकार प्रिया रमानी ने एक ट्वीट कर कहा कि ''अब अपना पक्ष रखने का समय आ गया है''. आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद पिछले दिनों एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर और तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल की सदस्यता निलंबित कर दी थी. इस संबंध में एक बयान में कहा गया कि गिल्ड ने कार्यकारी समिति से इस बारे में विचार मांगे थे कि वर्तमान में निष्क्रिय सदस्य अकबर, इसके पूर्व अध्यक्षों में से एक तेजपाल तथा वरिष्ठ पत्रकार गौतम अधिकारी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के मद्देनजर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? (इनपुट- भाषा से भी) 

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