फाइल फोटो
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आज कैबिनेट की बैठक में जनलोकपाल बिल को पास कर सकती है। आज शाम 5 बजे दिल्ली में कैबिनेट की बैठक होगी।
इस मामले में एक और अहम जानकारी मिली है कि दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस को जनलोकपाल बिल के दायरे में लाना चाहती है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के साथ डीडीए और नगर निगम को भी जनलोकपाल बिल के दायरे में लाया जाएगा।
सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी इंडिया को आम आदमी पार्टी के जनलोकपाल बिल के कई अहम प्रावधानों का पता चला है। इनके मुताबिक,
जनलोकपाल बिल में भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है।
जनलोकपाल बिल में भ्रष्टाचार के मामलों में कम से कम 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। इस बिल में लोकायुक्त के पास दो अलग−अलग शाखाओं का प्रावधान किया गया है। एक होगी जांच शाखा और दूसरी अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) शाखा।
इस बिल में भ्रष्टाचार के मामलों में जांच रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा 6 महीने तय की गई है।
इस बिल के मुताबिक, लोकायुक्त यह तय करेगा कि क्या दोषी पाए गए अधिकारी को निलंबित किया जाए या फिर बर्खास्त किया जाए।
गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र में वादा किया था कि वह जनता की मौजूदगी में जनलोकपाल को पास करेगी।
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