केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की बैठक (GST council meet) शुक्रवार को आयोजित हुई. जीएसटी काउंसिल की यह 43वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई, करीब आठ महीने में यह काउंसिल की पहली बैठक है.केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को 2022 से आगे मुआवजे के भुगतान पर विचार के लिए जीएसटी काउंसिल विशेष सत्र का आयोजन करेगी.बैठक में वैक्सीन, कोरोना सैंपल टेस्टिंग किट और महामारी से जुड़े ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जैसे अन्य सामानों पर GST पूरी तरह हटाने की मांग कई राज्यों की ओर से रखी गई लेकिन इसमें सहमति नहीं बन पाई.
एकराय न बन पाने के चलते मामला मंत्रिसमूह को सौंप दिया गया है. 10 दिन बाद होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बारे में अंतिम फैसला हो सकता है. वित्त मंत्री ने इस दौरान छोटे जीएसटी करदाताओं के लिये देरी से जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर विलंब शुल्क घटाने की रियायत योजना की घोषणा की. बैठक में 7 फैसले हुए जो इस प्रकार हैं..
-कोविड से संबंधित उपकरणों के बारे में बैठक में विस्तार से बातचीत हुई
-GST काउंसिल ने राहत सामग्री के आयात में छूट देने का फैसला किया है. यह छूट 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया.
- ब्लैक फंगस के इलाज में उपयोगी Amphotericin B को भी छूट वाली लिस्ट में रखा गया है.
- कोविड-19 से संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी में कटौती के मसले पर मंत्रिसमूह (GOM) का गठन किया गया, 10 दिन में रिपोर्ट पेश करेगा.
- GOM कोविड सामग्रियों पर GST रेट कम करने के मसले पर 'काम' करेगा.
- GST regime (जीएसटी व्यवस्था) में छोटे करदाताओं को राहत के लिए Amnesty Scheme (एमनेस्टी योजना) की सिफारिश की गई
- लेटफीस को युक्तिसंगत बनाने के साथ ही इसमें कमी की जाएगी. वार्षिक रिटर्न फाइलिंग को भी सरल बनाया जाएगा.
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