पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
पटियाला हाउस की स्पेशल कोल कोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह पर अपना फैसला सुना सकती है। कोल कोर्ट ये फैसला करेगी कि बीरभूम के अमरकोंडा कोल आवंटन में डॉ. सिंह आरोपी बनाए जाएं या नहीं।
क्या है मामला
दरअसल मामला झारखंड के बीरभूम के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है। कोयला घोटाले में इन सभी को आरोपी बनाते हुए स्पेशल कोर्ट ने नवीन जिंदल, दसारी नारायण राव, एचसी गुप्ता और मधु कोड़ा समेत 15 आरोपियों समन किए थे और जमानत दे दी थी। इन सारे आरोपियों को सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी बनाया है।
मधु कोड़ा ने कहा, अगर साजिश हुई है तो मनमोहन सिंह भी उसका हिस्सा हैं
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कोयला घोटाले के आरोपी मधु कोड़ा ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री और कोयला मंत्री मनमोहन सिंह ये नहीं कह सकते कि उनको अंधेरे में रख कर आवंटन किया गया। मनमोहन सिंह को सब कुछ पता था। वो ये नहीं कह सकते कि उनको कुछ पता नहीं था।
कोड़ा की दलील है कि सीबीआई ने कहा है कि साजिश हुई है तो अगर साजिश हुई है तो मनमोहन सिंह भी उसका हिस्सा हैं। मधु कोड़ा ने स्पेशल कोर्ट से मांग की है कि मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में बतौर आरोपी कोर्ट समन जारी करे। यही मांग पूर्व कोयला राज्यमंत्री दासारी नारायण राव ने भी की है।
सीबीआई की दलीलें
कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में सीबीआई ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दी है। जांच एजेंसी ने मामले की सुनवाई कर रही पटियाला हाउस की विशेष अदालत को बताया कि उसे मनमोहन सिंह के ख़िलाफ़ ऐसे कोई सबूत नहीं मिले है, जिससे पता चले कि मनमोहन सिंह ने जिंदल ग्रुप को फायदा पहुंचाते हुए कोल खदान का आवंटन किया है।
सीबीआई ने 2013 में दर्ज की थी एफआईआर
सीबीआई ने इस मामले में 2013 में एफआईआर दर्ज की थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, आवंटन के लिए गलत जानकारियां दी गई थीं। चार्जशीट में 10 लोगों के अलावा 5 कंपनियों - जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (JSPL), जिंदल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल की ही गगन स्पॉन्ज प्राईवेट लिमिटेड और न्यू दिल्ली एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड के साथ-साथ सौभाग्य मीडिया लिमिटेड को आरोपी बनाया गया।
पहले भी समन हुआ है मनमोहन सिंह को
इससे पहले कोर्ट ने हिंडाल्को मामले में डॉ. सिंह को आरोपी बनाते हुए समन जारी किए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है।
क्या है मामला
दरअसल मामला झारखंड के बीरभूम के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है। कोयला घोटाले में इन सभी को आरोपी बनाते हुए स्पेशल कोर्ट ने नवीन जिंदल, दसारी नारायण राव, एचसी गुप्ता और मधु कोड़ा समेत 15 आरोपियों समन किए थे और जमानत दे दी थी। इन सारे आरोपियों को सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी बनाया है।
मधु कोड़ा ने कहा, अगर साजिश हुई है तो मनमोहन सिंह भी उसका हिस्सा हैं
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कोयला घोटाले के आरोपी मधु कोड़ा ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री और कोयला मंत्री मनमोहन सिंह ये नहीं कह सकते कि उनको अंधेरे में रख कर आवंटन किया गया। मनमोहन सिंह को सब कुछ पता था। वो ये नहीं कह सकते कि उनको कुछ पता नहीं था।
कोड़ा की दलील है कि सीबीआई ने कहा है कि साजिश हुई है तो अगर साजिश हुई है तो मनमोहन सिंह भी उसका हिस्सा हैं। मधु कोड़ा ने स्पेशल कोर्ट से मांग की है कि मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में बतौर आरोपी कोर्ट समन जारी करे। यही मांग पूर्व कोयला राज्यमंत्री दासारी नारायण राव ने भी की है।
सीबीआई की दलीलें
कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में सीबीआई ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दी है। जांच एजेंसी ने मामले की सुनवाई कर रही पटियाला हाउस की विशेष अदालत को बताया कि उसे मनमोहन सिंह के ख़िलाफ़ ऐसे कोई सबूत नहीं मिले है, जिससे पता चले कि मनमोहन सिंह ने जिंदल ग्रुप को फायदा पहुंचाते हुए कोल खदान का आवंटन किया है।
सीबीआई ने 2013 में दर्ज की थी एफआईआर
सीबीआई ने इस मामले में 2013 में एफआईआर दर्ज की थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, आवंटन के लिए गलत जानकारियां दी गई थीं। चार्जशीट में 10 लोगों के अलावा 5 कंपनियों - जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (JSPL), जिंदल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल की ही गगन स्पॉन्ज प्राईवेट लिमिटेड और न्यू दिल्ली एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड के साथ-साथ सौभाग्य मीडिया लिमिटेड को आरोपी बनाया गया।
पहले भी समन हुआ है मनमोहन सिंह को
इससे पहले कोर्ट ने हिंडाल्को मामले में डॉ. सिंह को आरोपी बनाते हुए समन जारी किए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है।
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