
कोर्ट में संतोष माने को ले जाते पुलिस वाले (फाइल तस्वीर)
मुंबई:
बम्बई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पुणे के एक बस चालक संतोष एम माने के मृत्युदंड पर अपनी मुहर लगा दी। माने ने दो वर्ष पहले राज्य परिवहन की एक बस अगवा कर नौ व्यक्तियों की हत्या कर दी थी।
यह घटना 25 जनवरी, 2012 को उस समय घटी, जब माने के वरिष्ठों ने उसकी रात की ड्यूटी बदल कर दिन में करने से इनकार कर दिया था।
इसके बाद उसने शहर के मध्य स्थित स्वारगेट बस डिपो से बस को अगवा किया और लगभग 16 किलोमीटर दूर सूनसान इलाके में ले गया, जहां उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा।
इस घटना में नौ पदयात्रियों की मौत हो गई थी, कई घायल हो गए थे और कई निजी व सरकारी वाहनों के साथ ही मार्ग में पड़ने वाली सार्वजनिक-निजी संपत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं।
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