कोरोना से मौतों पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा (Covid Deaths Compensation) न देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को फटकार लगाई है. कोविड से हुई मौत पर 50,000 रुपये का मुआवजा ना देने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को मानवीय रुख अपनाने को कहा. अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि महाराष्ट्र में अभी तक एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया गया है. यह हास्यास्पद है. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. हम महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं.
कोर्ट ने कहा कि सरकार को तुरंत मुआवजा भुगतान करना शुरू करना चाहिए. राजस्थान सरकार से कहा कि अपनी सरकार को मानवीय बनने के लिए कहो. अदालतों द्वारा काम करने के लिए मजबूर करने के बाद ही राज्य सरकारें जागीं और ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किए. SC ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी. जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि हम महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सख्ती करेंगे.
महाराष्ट्र सरकार के वकील सचिन पाटिल ने कहा कि हम जल्द ही अनुपालन पर एक हलफनामा दाखिल करेंगे. जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि आप इसे अपनी जेब में रखें और अपने सीएम को दें. महाराष्ट्र में 1 लाख से अधिक मौतें हुईं. लेकिन केवल 37,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं. लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति ने मुआवजा नहीं दिया गया है.
पश्चिम बंगाल में 19,000 से अधिक मौतें, लेकिन केवल 467 आवेदन प्राप्त हुए हैं. अभी तक 110 लोगों ने मुआवजा दिया है. राजस्थान में लगभग 9,000 मौतें, लेकिन अब तक केवल 595 आवेदन प्राप्त हुए. अभी तक किसी को नहीं मुआवजा नहीं दिया गया है. उत्तर प्रदेश में 22,000 मौतें हुई हैं. 16,518 आवेदन प्राप्त हुए और 9,372 को मुआवजा मिला है. अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.
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