Covid-19 Pandemic: कोरोना वायरस की महामारी के बीच सरकारी और निजी ऑफिस शुरू हो चुके हैं. हालांकि कोरोना के प्रकोप का असर ऑफ़िस के ड्रेस कोड पर भी पड़ा है. अब न केवल फेस मॉस्क बल्कि फेस शील्ड भी अनिवार्य है. कोरोना के लिए जरूरी ऐहतियातों का पालन न करने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कोविड-19 के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. कई अधिकारियों/कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं. कोरोना वायरस की महामारी के कारण कुछ लोगों ने जान भी गंवाई है.
प्रशासनिक और लोक शिकायत विभाग (DARPG) की ओर से जारी सर्कुलर में साफ कहा गया है कि ऐसे लोग जिसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, वे ही ऑफिस आएं. इस परिपत्र के अनुसार, "हल्के सर्दी, बुखार की खांसी वाले सभी लोगों को घर में रहना चाहिए." इसमें आगे कहा गया है कि कंटेनमेंटज़ोन में रहने वाले स्टाफ मेंबर्स को हर हाल में घर से काम करना होगा. 5 जून को जारी इस सर्कुलर में कहा गया है, DARPG के 20 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को एक दिन में कार्यालय में उपस्थित नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रशासनिक विभागों से इसके अनुसार ड्यूटी चार्ट बनाने के लिए कहा है. इसके साथ ही केबिन शेयर करने वालों के लिए विकल्प तलाशने को कहा गया है.सर्कुलर में इन मानदंडों का पालन करने को कहा गया है..
• ऑफिस के अंदर हर समय फेस मॉस्क और फेस शील्ड पहनना चाहिए. इसका पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
• उपयोग किए गए फेस मास्क और दस्तानों को उचित तरीके से डिस्पोज किया जाना चाहिए. खुले में दस्ताने और मॉस्क फेंकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
• आमने-सामने की बैठकों / चर्चाओं / बातचीत से जहां तक हो, बचा जाए. कर्मचारियों को इन उद्देश्यों के लिए इंटरकॉम, फोन या वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करना चाहिए.
• संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हर आधे घंटे में हाथ धोना जरूरी है. गलियारों में प्रमुख स्थानों पर हैंड सैनेटाइटर लगाए जाने चाहिए.
• बार-बार छुए जाने वाले स्थान जैसे-स्विच, डोर नॉब, एलेवेटर बटन, हैंड रैलिंग आदि को हर घंटे साफ करना चाहिए.
• स्टाफ के सदस्यों को अक्सर इथेनॉल आधारित कीटाणुनाशक का उपयोग करके व्यक्तिगत उपकरण जैसे की-बोर्ड, माउस, फोन, एसी रिमोट आदि को साफ करने के लिए कहा गया है.
• बैठते या चलते समय एक मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए. कार्यालयों के केबिन में आगंतुकों की कुर्सियां तदनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए रखी जाएं. सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से इन निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.
गौरतलब है कि नॉर्थ ब्लॉक में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के चार मामले सामने आए हैं. नॉर्थ ब्लॉक के एक अधिकारी ने बताया, "कंट्रोल रूम के एक अधिकारी की जांच में यह परिणाम सामने आए. निचले स्तर के सपोर्ट स्टाफ के बीच भी कुछ टेस्ट पॉजिटिव रहे हैं. सरकार ने इस बात के आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए हैं कि उसके कितने अधिकारियों ने अब तक पॉजिटिव टेस्ट आए हैं. इस डेटा के अनुसार विधि मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव के पॉजिटिव संकेत के बाद शास्त्री भवन की चौथी मंजिल सेनिटाइज किया गया था. मंत्रालय के एक सर्कुलर में कहा गया है कि इस संयुक्त सचिव के संपर्क में आए अधिकारियों को 12 जून तक क्वारंटाइल रहने के लिए कहा गया है. यह अधिकारी पिछली बार 29 मई को कार्यालय आए थे.
विदेश मंत्रालय के दो अधिकारियों और वित्त मंत्रालय में कैश सेक्शन में भी एक मामला भी दर्ज किया गया है. इससे पहले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करने और स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी दिेशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा था. इमसें जहां तक संभव हो, सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए खने और खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढंकने जैसी बातें शामिल हैं. सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल और उपयोग करने की सलाह दी गई है.
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