एक स्थानीय अदालत ने गत सप्ताह दक्षिण दिल्ली में कथित तौर पर कानूनमंत्री सोमनाथ भारती के नेतृत्व में मारे गए छापे के बारे में गुरुवार को पुलिस को प्रगति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस घटना से संबंधित एक अन्य अफ्रीकी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को यह निर्देश दिया। यह महिला चाहती है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाए।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट चेतना सिंह ने पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) दक्षिण से 15-16 जनवरी की रात की उस घटना की की गई जांच के संबंध में रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया जिसमें तीन अन्य विदेशी महिला भी कथित तौर पर पीड़ित हैं।
अदालत ने कहा, 'डीसीपी दक्षिण को 25 जनवरी तक रिपोर्ट दायर करनी चाहिए।' अफ्रीकी महिला आधी रात में मारे गए छापे के संबंध में अलग प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया जबकि इससे पहले एक अन्य विदेशी महिला ने गत सप्ताह अदालत से इसी तरह के राहत की मांग की थी।
दिल्ली पुलिस ने पहली याचिका के आधार पर 19 जनवरी को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला पहले ही दर्ज कर लिया है।
इन तीन महिलाओं ने अभी तक एक मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मालवीय नगर से विधायक भारती 15-16 की दरमियानी रात को अपने समर्थकों के साथ उनके घर में घुस गए। अधिवक्ता राकेश शेरावत के जरिये नवीनतम अर्जी दायर करने वाली महिला ने कहा कि समूह ने जबर्दस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसकी बहनों के साथ घर के बाहर ले गया जो उसके साथ रहती हैं।
शेरावत ने अदालत में दावा किया, 'वे (समूह) लगातार अपशब्द कह रहे थे और उससे (शिकायतकर्ता) और उनकी बहनों से दुर्व्यवहार किया और उन्हें तत्काल भारत छोड़कर जाने के लिए कहा।'
शेरावत ने कहा, 'उन्होंने (शिकायतकर्ता) टेलीविजन देखकर उन व्यक्तियों की पहचान की जिन्होंने उक्त रात में उनके घर में जबर्दस्ती प्रवेश किया, हमला किया, दुर्व्यवहार किया और उनसे छेड़छाड़ की।'
शेरावत ने अदालत में कहा, 'शिकायतकर्ताओं को मीडिया से पता चला कि इसमें शामिल लोग आम आदमी पार्टी से क्षेत्र के विधायक के नेतृत्व में उसी पार्टी से संबंधित थे।'
शेरावत ने अदालत के बाहर मीडिया को बताया कि अर्जी दायर होने के बाद अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है जिसने अपने जवाब में कहा है कि महिलाएं घटना की पीड़ित हैं।
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