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This Article is From Nov 27, 2014

अदालत ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रैली के लिए दमकल सेवा, केएमसी से अनुमति लेने का निर्देश दिया

अदालत ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रैली के लिए दमकल सेवा, केएमसी से अनुमति लेने का निर्देश दिया
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की फाइल तस्वीर
कोलकाता:

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा को गुरुवार को निर्देश दिया कि वह 30 नवंबर को होने वाली पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की रैली के लिए कोलकाता पुलिस की अनुमति लेने से पहले दमकल सेवा विभाग और कोलकाता नगर निगम के समक्ष आवेदन करे।

न्यायमूर्ति देबांगशू बसाक भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस याचिका में दावा किया गया है कि अनुमति देने में पुलिस अधिकारी उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी से कहा कि दमकल विभाग और केएमसी के समक्ष आज आवेदन करें।

न्यायमूर्ति बसाक ने दमकल सेवा विभाग और केएमसी को 27 नवंबर तक भाजपा को उचित कारणों के साथ सूचित करने का निर्देश दिया कि अनुमति दी गई या नहीं।

अगर अनुमति दी गई तो भगवा पार्टी को जनसभा करने के लिए आवश्यक अनुमति के लिए कोलकाता पुलिस के समक्ष आवेदन करना होगा।

पुलिस को निर्देश दिया गया कि वह आवेदन पर कानून के अनुसार कार्रवाई करे।

भाजपा ने इससे पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर दावा किया था कि कोलकाता पुलिस ने उसे रैली के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया। इसके बाद अदालत ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया था कि वह राज्य भाजपा नेतृत्व के साथ बैठक करके अदालत को इसके नतीजे के बारे में सूचित करे।

आयुक्त ने अदालत से कहा था कि भाजपा ने पुलिस से अनुमति मांगने से पहले दमकल सेवा और केएमसी की अनुमति लेने के मानदंडों का पालन नहीं किया था।

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