यह ख़बर 03 जून, 2014 को प्रकाशित हुई थी

गोपीनाथ मुंडे की कार को टक्कर मारने वाले चालक को अदालत ने दी जमानत

मुंडे को श्रद्धांजलि अर्पित करते पीएम मोदी

नई दिल्ली:

केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए एक अन्य कार के चालक गुरविंदर सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी। इस दुर्घटना के बाद मुंडे की मौत हो गई थी।

गुरविंदर सिंह को मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट पुनीत पाहवा के समक्ष पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि खुफिया ब्यूरो एवं विशेष प्रकोष्ठ इस बात की जांच कर रहा है कि क्या दुर्घटना के पीछे किसी साजिश का भी कोण है।

पुलिस ने अदालत से कहा कि आरोपी की शिनाख्त परेड कराने की जरूरत है तथा सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। बहरहाल मजिस्ट्रेट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति पर लगाए गए अपराध के आरोप जमानती हैं तथा यदि जरूरत पड़ी तो पुलिस बाद में उसे हिरासत में ले सकती है।

अदालत ने कहा, आरोपी को ताजा गिरफ्तारी के बाद पेश किया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया गया। अपराध जमानती होने के कारण आरोपी को 30-30 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत पर छोड़ा जा रहा है। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत से कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि क्या इस घटना के पीछे कोई साजिश है।

पुलिस ने कहा, विशेष प्रकोष्ठ (दिल्ली पुलिस) एवं खुफिया ब्यूरो सभी पहलुओं की जांच कर रही है। क्या इसमें कोई साजिश का कोण है, इस बात की जांच करने के लिए किसी भी संभावना को छोड़ा नहीं जा रहा है। सिंह के वकील विकास पडोरा ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के पुलिस के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाया गया आरोप जमानत योग्य है।


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