
प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने एक फैसले में एक युवक को रेप के आरोपों से बरी कर दिया. न्यायालय ने आरोपी 27 वर्षीय योगेश पलकार को बरी करते समय कहा कि जिस समय युवक ने युवती के साथ संबंध बनाए उस दौरान दोनों रिलेशन (गहरे प्रेम) में थे. गौरतलब है कि इस मामले में आरोपी योगेश पलकार ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था. जबकि निचली अदालत ने इस मामले में रेप की धाराओं के तहत योगेश को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की कैद की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना लगाया था.
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वहीं इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी वी भदांग ने 17 फरवरी 2018 को दिए अपने आदेश में पलकार को निर्दोश पाया और उसे बरी कर दिया. गौरतलब है कि पलकार पर 25 वर्षीय एक महिला ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया था.
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मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सी वी भदांग ने कहा कि पीड़ित महिला ने पहली बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी याचिकाकर्ता के साथ न केवल संबंध कायम रखे बल्कि वह निजी कारणों एवं भावनाओं के चलते हलफनामा दर्ज कर शिकायत वापस लेने को भी राजी हो गई थी.
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उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि शिकायतकर्ता और दोषी के बीच गहरे प्रेम संबंध थे. (इनपुट भाषा से)
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उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि शिकायतकर्ता और दोषी के बीच गहरे प्रेम संबंध थे. (इनपुट भाषा से)
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