मुआवजे के लिए पत्नी की आत्महत्या को हादसा बताने वाली याचिका पर अदालत ने जतायी नाखुशी

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की तरफ से दायर उस याचिका पर नाखुशी जतायी है, जिसमें उसने अपनी पत्नी की कथित आत्महत्या से हुई मौत को सड़क हादसे से हुई मौत बताकर 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का अनुरोध किया है.

मुआवजे के लिए पत्नी की आत्महत्या को हादसा बताने वाली याचिका पर अदालत ने जतायी नाखुशी

पूजा ने अपनी मौत से पांच महीने पहले राजीव से शादी की थी और वह अपने माता-पिता से उसके द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बारे में आए दिन शिकायत करती थी.

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की तरफ से दायर उस याचिका पर नाखुशी जतायी है, जिसमें उसने अपनी पत्नी की कथित आत्महत्या (Suicide) से हुई मौत को सड़क हादसे (Road Accident) से हुई मौत बताकर 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का अनुरोध किया है. याचिकाकर्ता राजीव यादव ने मुआवजे के तौर पर मोटी रकम मांगते हुए अदालत का रुख किया था. उसने दावा किया था कि तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) में अक्टूबर 2018 को उसकी पत्नी पूजा यादव को उस समय टक्कर मार दी थी जब वह मंदिर जा रही थी.  

अदालत ने मुआवजे के लिए पत्नी की आत्महत्या को दुर्घटना बताने वाली याचिका पर जतायी नाखुशी

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) की पीठासीन अधिकारी कामिनी लाऊ ने उसे राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यादव ने अपनी पत्नी की आत्महत्या से हुई मौत को मोटर दुर्घटना बताकर मुआवजे का दावा कर उसके शव पर पैसा वसूलने की कोशिश की है. पीठासीन अधिकारी ने कहा कि पूजा ने अपनी मौत से पांच महीने पहले राजीव से शादी की थी और वह अपने माता-पिता से उसके द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बारे में आए दिन शिकायत करती थी.

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पीठासीन अधिकारी ने कहा कि अपनी पत्नी की मौत के मामले में यादव की भूमिका की उत्तर प्रदेश की एक आपराधिक अदालत में जांच चल रही है और दहेज और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बचाव की कोशिश के तौर पर दिल्ली की अदालत में याचिका दायर की गयी.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)