बेंगलुरु:
कर्नाटक में लोकायुक्त की विशेष अदालत ने पहली बार भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत किसी विधायक को दोषी ठहराते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी के वाई संपांगी को साढ़े तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति एनके सुधींद्र राव ने बीजेपी विधायक संपांगी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी।
अदालत ने संपांगी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने और उन्हें हिरासत में लेने के लिए लोकायुक्त के पुलिस उपाधीक्षक को निर्देश दिया। संपांगी कोलार गोल्डफील्ड विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उन्हें लोकायुक्त पुलिस ने 29 जनवरी, 2009 को एक व्यक्ति से 50 हजार रुपये तथा साढ़े चार लाख का चेक लेते हुए पकड़ा था। यह राशि एक दीवानी मामले को निबटाने के लिए ली गई थी। राज्य में सत्तारूढ़ दल के लिए यह फैसला एक और झटका है। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा सहित उसके कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं।
अदालत ने संपांगी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने और उन्हें हिरासत में लेने के लिए लोकायुक्त के पुलिस उपाधीक्षक को निर्देश दिया। संपांगी कोलार गोल्डफील्ड विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उन्हें लोकायुक्त पुलिस ने 29 जनवरी, 2009 को एक व्यक्ति से 50 हजार रुपये तथा साढ़े चार लाख का चेक लेते हुए पकड़ा था। यह राशि एक दीवानी मामले को निबटाने के लिए ली गई थी। राज्य में सत्तारूढ़ दल के लिए यह फैसला एक और झटका है। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा सहित उसके कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं।
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