यह ख़बर 25 अक्टूबर, 2012 को प्रकाशित हुई थी

कृष्णा, येदियुरप्पा, गौड़ा के खिलाफ जांच के आदेश

खास बातें

  • इस परियोजना के तहत मैसूर से बैंगलोर तक 100 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया जाना था। गौरतलब बात यह है कि तीनों ही नेता एक समय में राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
बेंगलुरु:

कर्नाटक की लोकायुक्त कोर्ट ने गुरुवार को प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्र में विदेशमंत्री का पदभार संभाल रहे एसएम कृष्णा और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच आदेश नंदी कॉरिडोर परियोजना के संबंध में दिया गया है।

इस परियोजना के तहत मैसूर से बैंगलोर तक 100 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया जाना था। गौरतलब बात यह है कि तीनों ही नेता एक समय में राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

लोकायुक्त के कार्यालय में एक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम ने अपील कर यहा दावा किया था कि परियोजना के लिए 7000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण अवैध रूप से किया गया था। अपील में आरोप लगाया गया था कि जमीन का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए भी किया गया था। वहीं, कंपनी का कहना है कि यह सब सरकार के साथ तय करार का हिस्सा था।

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अपील में कार्यकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि इस परियोजना के तहत टोल से जो भी पैसा फिलहाल एकत्र किया जा रहा है कि उसे कोर्ट में जमा करवाया जाना चाहिए।