केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से जिन गतिविधियों और सेवाओं को छूट दी है उनकी एक नई सूची जारी की है जो कि 20 अजामनप्रैल से देश के सबसे कम कोरोना प्रभावित इलाकों में शुरू की जा सकेंगी. संशोधित सूची में स्वास्थ्य सेवा (आयुष समेत), कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन(समुद्री और अंतर्देशीय), वृक्षारोपण (चाय, कॉफी और रबर जिसमें ज्यादा से ज्यादा आधे मजदूर ही काम करेंगे) और पशुपालन शामिल है. इस सूची में वित्तीय और सामाजिक सेवा संबंधी सेक्टर और कमर्शियल और प्राइवेट जैसे प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया, होटल, धर्मशाला, छोट लॉज शामिल हैं.
बता दें कि ये गतिविधियां लोगों को पेश आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए शुरू की गई हैं. हालांकि इन गतिविधियों के साथ-साथ गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा. सरकार ने चेताया है कि राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए मानक स्तर पर तैयारियां करनी होंगी जिसमें कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना शामिल है.
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि कुछ गतिविधियों को करने की सरकार ने छूट दी है, जिसकी सूची जारी की गई है. हालांकि कंटनेमेंट जोन में इनकी इजाजत नहीं रहेगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों के एक समूह की बैठक के बाद कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की छूट गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही होगी. हालांकि राज्य सरकारें अपने तरीके से नियमों को सख्ती से भी लागू कर सकती हैं.
Here is a list of what will remain open all over India with effect from 20th April 2020.
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) April 18, 2020
This will NOT be applicable in the containment zones.
Let us all fight together against #Covid19#IndiaFightsCorona#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/d1EG0CMEOa
इससे पहले जो सूची जारी की गई थी उसमें ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा मोबाइल फोन , टीवी, फ्रिज, लैपटॉप,कपड़े, स्टेशनरी के सामान की बिक्री को छूट दी गई थी. हालांकि डिलीवर करने वालों को सरकार से अनुमति लेनी की बात कही गई थी. सूची में जरूरी सेवाएं देने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कॉरपोरेशन और माइक्रो संस्थान भी शामिल थे.
नारियल, बांस, कोको की खेती समेत अनुसूचित जनजातियों द्वारा वन उपज को भी सूची में जोड़ा गया था.गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता और बिजली लाइनों और दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबल बिछाने पर भी अनुमति दी जा सकती है.
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