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This Article is From Apr 05, 2020

कोरोना (Coronavirus) की वजह से लॉकडाउन : नोएडा में 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई धारा 144

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के फैसले को सफल बनाने के लिए नोएडा में धारा 144 को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. इसका उल्लंघन होने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

कोरोना (Coronavirus) की वजह से लॉकडाउन : नोएडा में 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई धारा 144
Coronavirus : नोएडा में धारा 144 की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई
नई दिल्ली:

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के फैसले को सफल बनाने के लिए नोएडा में धारा 144 को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. इसका उल्लंघन होने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें कि  अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोरोना वायरस (COVID-19) के भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में दिनांक 14 अप्रैल, 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है. इस संबंध में शासन स्तर एवं स्थानीय स्तर पर भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है. कोरोना से बचाव एवं जनस्वास्थ्य की रक्षा हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय के अन्तर्गत दिनांक 05.04.2020 तक के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया था, जिसे अब दिनांक 30 अप्रैल, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

उन्होनें बताया कि स्थिति की तात्कालिकता के दृष्टिगत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत इस अवधि में लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित किये गये समस्त निर्देशों का सभी को पालन करना आवश्यक होगा. लॉकडाउन अवधि समाप्त होने के पश्चात भी सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल सम्बन्धी आयोजन किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया है. उन्होंने आगाह किया है कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत सख्त कार्रवाई की जायेगी.  

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