बिना राशन कार्ड के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन के लिए देश में एक समान नीति बनाने के लिए याचिका दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों से कहा है कि वे राशन कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजों के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए राशन देने की योजना पर विचार करें.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह काफी हद तक एक राज्य का विषय है. अदालत ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे इसकी जानकारी राज्यों को दें.
याचिकाकर्ता ने कहा है कि तेलंगाना, दिल्ली ने राशन कार्ड नहीं रखने वालों को पीडीएस वितरण की अनुमति दी है, लेकिन अखिल भारतीय नीति चाहिए. केंद्र को पीडीएस के लिए समान नीति पर विचार करना चाहिए और राशन कार्ड के बिना भी लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में राशन कार्ड को लेकर समान नीति पर पहले ही आदेश पारित कर दिया है. इसे एक जून को लागू होना था. अब वर्तमान लॉकडाउन में सरकार को यह तय करना है कि ये योजना एक जून से लागू होगी या नहीं. याचिकाकर्ता ने कहा कि पहले पारित आदेश केवल उन लोगों को कवर करता है जिनके पास पहले से ही राशन कार्ड हैं. मेरी जनहित याचिका उन लोगों के लिए है जिनके पास राशन कार्ड के दस्तावेज नहीं हैं.
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