'लव जेहाद' पर BJP का दोहरा खेल, एक तरफ सम्मान तो दूसरी तरफ कड़े कानून का ढोंग: दिग्विजय सिंह का हमला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड सरकार का समाज कल्याण विभाग अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को 50,000 रुपये नकद प्रोत्साहन राशि दे रही है. बशर्ते उनकी शादी वैध रूप से पंजीकृत होनी चाहिए.

'लव जेहाद' पर BJP का दोहरा खेल, एक तरफ सम्मान तो दूसरी तरफ कड़े कानून का ढोंग: दिग्विजय सिंह का हमला

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर 'लव जेहाद' पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है

नई दिल्ली:

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) पर 'लव जेहाद' (Love Jihad) पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक तरफ लव जेहाद के खिलाफ कई राज्यों में कड़े कानून लाने की बात कर रही है और कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ पार्टी ऐसा करने वालों को पार्टी के अंदर ही पद देकर सम्मानित करती है. सिंह ने कहा कि बीजेपी जनता को मूर्ख बनाने का खेल कर रही है. उन्होंने ट्वीट किया है, "यही भाजपा का दोहरा चरित्र है, जो भाजपा नेता, तथा कथित “लव जेहाद” करते हैं उन्हें भाजपा पदों से सम्मानित करती है.. और जनता को मूर्ख बनाने के लिए क़ानून लाना चाहती है.."

इस ट्वीट के साथ ही दिग्विजय सिंह ने आचार्य प्रमोद का एक ट्वीट भी साझा किया है, जिसमें अंतर धार्मिक विवाह करने पर बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड द्वारा प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई है. आचार्य प्रमोद ने भी लिखा है, "पूरे देश में लव जेहाद के “ख़िलाफ़” क़ानून और देव भूमि “उत्तराखंड” में प्रोत्साहन, भाजपा का “दोगला” चरित्र."

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड सरकार का समाज कल्याण विभाग अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को 50,000 रुपये नकद प्रोत्साहन राशि दे रही है. बशर्ते उनकी शादी वैध रूप से पंजीकृत होनी चाहिए. बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार अगले विधान सभा सत्र में लव जेहाद के खिलाफ 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध कानून-2020' लाने जा रही है. इसमें जबरन धर्मांतरण पर पांच साल और सामूहिक धर्मांतरण पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया जा रहा है. 

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मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान सरकार ऐसा ही कानून लाने की तैयारी में है. कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है. एमपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2020 ड्राफ्ट के मुताबिक धर्मांतरण कराने वाले को पांच साल की सजा का प्रावधान किया गया है. ड्राफ्ट के मुताबिक ऐसे विवाह को रद्द करने का भी अधिकार फैमिली कोर्ट को दिया गया है.

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