मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने खुद पर इंडिगो एयरलाइन्स द्वारा यात्रा करने पर प्रतिबंध को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह के व्यवहार की इजाजत नहीं है. गौरतलब है कि कुणाल कामरा पर इंडिगो एयरलाइन्स की फ्लाइट में पत्रकार अर्णब गोस्वामी के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप है. कुणाल ने सफर के दौरान अर्णब गोस्वामी का वीडियो बनाते हुए उन्हें ट्रोल किया था. वीडियो सामने आने के बाद इंडिगो सहित 4 एयरलाइन्स ने कुणाल के यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था.
कुणाल कामरा ने अर्णब गोस्वामी के साथ अपना एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें कामरा अर्णब गोस्वामी से सवाल पूछते नजर आए थे और वहीं दूसरी तरफ अर्णब सवाल को अनदेखा करते हुए अपने लैपटॉप में कुछ देखते हुए नजर आ रहे थे. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और गो एयर ने कामरा के अपनी एयरलाइन्स में यात्रा करने पर बैन लगा दिया था.
विस्तारा एयरलाइन्स ने भी कुणाल कामरा पर लगाया बैन, पत्रकार से बदसलूकी से जुड़ा है मामला
कुणाल कामरा और अर्णब गोस्वामी का वीडियो वायरल होने के बाद इंडिगो एयरलाइन्स की ओर से कुणाल कामरा पर छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया था. इतना ही नहीं, कामरा पर दिल्ली ऑटो एसोसिएशन के सीएनजी ऑटो और डीटीसी ने भी अपनी बसों में सफर करने पर रोक लगा दी थी. कामरा ने इंडिगो एयरलाइन्स को कानूनी नोटिस भेजा था और छह महीने के लिए उड़ान पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी.
VIDEO: कुणाल कामरा ने IndiGo को भेजा नोटिस
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