अदालत ने 'पीपली लाइव' के सह निर्देशक महमूद फारूख़ी दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया

अदालत ने 'पीपली लाइव' के सह निर्देशक महमूद फारूख़ी दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया

महमूद फारूख़ी (फाइल फोटो)

खास बातें

  • अमेरिकी महिला ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप
  • फारू़की की पत्‍नी ने भी पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात कही थी
  • घटना के बाद पीड़िता ने फारूख़ी को यूएस से किया था मेल
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने 2010 की हिन्दी फिल्म 'पीपली लाइव' के सह निर्देशक महमूद फारूख़ी को एक अमेरिकी शोध छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है.

अमेरिकी महिला ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने फारूख़ी को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए सजा पर दलीलों की सुनवाई के लिए दो अगस्त की तारीख सुनिश्चित की. दिल्ली पुलिस ने फारूख़ी पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की 35 वर्षीय छात्रा व अमेरिकी महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जो अपने डॉक्टरेट थीसिस के लिए शोध करने भारत आई थीं.

क्या था मामला
यह घटना 28 मार्च 2015 की है. पीड़िता पीएचडी के सिलसिले में रिसर्च के लिए दिल्‍ली आई थी. उसकी रिसर्च गोरखपुर की गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी से जुड़ी थी. पुलिस के अनुसार, पीड़ित छात्रा एक कॉमन फ्रेंड के जरिए फारूख़ी के संपर्क में आई. वह रिसर्च में मदद के लिए 28 मार्च 2015 को सुखदेव विहार स्थित आरोपी के घर गई, जहां फारूख़ी ने उसका यौन उत्‍पीड़न किया.

फारू़की की पत्‍नी ने भी पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात कही थी
पुलिस सूत्रों का कहना है कि फारूख़ी भी गोरखपुर के रहने वाले हैं. पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि जब यह घटना घटी, तक फारूख़ी नशे में थे. घटना के बाद पीड़िता ने फारूख़ी को यूएस से मेल किया, जिसके जवाब में उन्‍होंने पीड़िता को दो पेज के मेल में माफीनाम लिखकर भेजा. वहीं, फारू़की की पत्‍नी ने भी मेल पर पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात कही थी.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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