नई दिल्ली:
दही-हांडी के आयोजकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ इसी साल के लिए यह राहत दी है।
कोर्ट ने यह फैसला दही-हांडी आयोजक समिति की याचिका पर सुनाया है। गोविंदाओं की मौतों को लेकर हाईकोर्ट ने नाबालिग गोविंदाओं के दही-हांडी में शामिल होने पर रोक लगाई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को इसमें शामिल होने की इजाजत दे दी है।
कोर्ट ने कहा है कि इस आयोजन में सभी तरह के सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और आठ हफ्तों में आगे किस तरह से गाइडलाइन्स होंगी, इस पर जवाब मांगा है।
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