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This Article is From Feb 19, 2014

छावला गैंगरेप : द्वारका कोर्ट ने तीनों दोषियों को सुनाई फांसी की सजा

नई दिल्ली:

दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने छावला से अगवा की गई एक लड़की के साथ हुए गैंगरेप के मामले के तीनों दोषियों रवि, राहुल और विनोद को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 13 फरवरी को तीन आरोपियों को दोषी ठहराया था।

मामला फरवरी, 2012 का है, जब तीनों दोषियों ने दफ्तर से लौटते समय पीड़ित लड़की को अगवा किया था, और गुड़गांव ले जाकर न सिर्फ उसके साथ बलात्कार किया, बल्कि वहशियाना तरीके से उसे सिगरेटों से दागा, आंखों में पेचकस घुसा दिया और गुप्तांगों में शराब की बोतल डाल दी। इसके बाद इन तीनों आरोपियों ने पीड़िता को रेवाड़ी में मरने के लिए छोड़ दिया। इस पीड़िता का परिवार करीब एक साल से दिल्ली में जंतर−मंतर पर इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहा था, और परिवार के साथ प्रदर्शनरत लोगों ने भी मामले में आरोपियों के लिए कड़ी सज़ा की मांग की थी।

दिल्ली पुलिस ने भी मामले को 'रेयरस्ट ऑफ रेयर' बताते हुए दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी, जबकि बचावपक्ष ने उनकी उम्र और सामाजिक हालात देखते हुए उन्हें उम्रकैद सुनाने की अपील की थी।

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