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DPS द्वारका को दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, बिना नोटिस बच्चों को निकालने पर उठाए सवाल

दिल्‍ली हाई कोर्ट ने डीपीएस, द्वारका से सवाल किया कि बिना कोई नोटिस दिए कैसे कोई स्‍कूल बच्‍चों को निकाल सकता है. इस मामले में हाई कोर्ट को स्‍कूल की ओर से कोई नोटिस नहीं दिखाया गया है.  

अदालत ने सवाल किया कि पेरेंट्स को क्‍यों नहीं पहले सूचना दी गई. (फाइल)

नई दिल्‍ली :

दिल्‍ली के द्वारका स्थित दिल्‍ली पब्लिक स्‍कूल (Delhi Public School) को दिल्‍ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने फटकार लगाई है और बच्‍चों को बिना नोटिस निकालने पर सवाल उठाए हैं. इस मामले में अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत ने कहा कि बिना कोई नोटिस दिए कैसे कोई स्‍कूल बच्‍चों को निकाल सकता है. अदालत ने सुनवाई के दौरान स्‍कूल से सवाल किया कि जब स्कूल गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद हो रहे थे तो फिर बच्चों कों क्यों निकाला गया. इस मामले में दिल्‍ली हाई कोर्ट को स्‍कूल की ओर से कोई नोटिस नहीं दिखाया गया है. इस मामले में अब अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी. 

अदालत ने कहा कि जब 6 दिनों के बाद में स्‍कूल का समर वेकेशन था तो नाम क्‍यों काटा गया और क्‍यों नहीं पहले पेरेंट्स को सूचना दी गई. अदालत ने कहा कि यदि फीस नहीं भरी गई है तो पहले उन्‍हें नोटिस दिया जाना चाहिए.   

32 बच्‍चों को स्‍कूल से निकालने का मामला

इस मामले में 32 बच्चों को पिछले शुक्रवार को नोटिस भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि फीस जमा नहीं करने के कारण उनका नाम स्‍कूल से काट दिया गया है. इसके बाद शनिवार से सोमवार तक छुट्टी थी. मंगलवार को जब बच्‍चे स्‍कूल पहुंचे तो वहां पर बाउंसर और सिक्‍योरिटी गार्ड थे, जिन्‍होंने इन बच्‍चों को अंदर नहीं जाने दिया. पुलिस को बुलाया गया तो बच्‍चों को अंदर ले जाया गया. हालांकि उन्‍हें स्‍कूल में क्‍लास की जगह एक बस में बिठाया गया और फिर उन्‍हें बाउंसरों के जरिए घर भेज दिया गया.  

फीस बढ़ाने को लेकर पेरेंट्स ने किया था विरोध-प्रदर्शन

इस मामले की शुरुआत फीस बढ़ोतरी को लेकर हुई थी, जिसे लेकर पेरेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इस मामले में पहले ही हाई कोर्ट अप्रैल में सुनवाई कर चुका है. हाई कोर्ट ने तब सख्‍त टिप्‍पणी की थी. 

उधर, इस मामले में DOE के वकील ने कहा वो बच्चों के साथ है. 
 

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