छत्तीसगढ़ 2003 पीएससी परीक्षा में अनियमितताएं हुईं, दोबारा मेरिट लिस्‍ट तैयार की जाए : हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ 2003 पीएससी परीक्षा में अनियमितताएं हुईं, दोबारा मेरिट लिस्‍ट तैयार की जाए : हाईकोर्ट

खास बातें

  • याचिका दायर किए जाने के दस वर्ष बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला दिया
  • चयन में बड़े स्‍तर पर धांधली, मेधा सूची में फर्जीवाड़े के आरोप: हाईकोर्ट
  • 2003 में 147 सरकारी पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था.
बिलासपुर:

याचिका दायर किए जाने के दस वर्ष बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राज्य लोक सेवा आयोग की 2003 की परीक्षा में अनियमितताएं हुई थीं और इसने फिर से मेधा सूची तैयार करने का आदेश दिया है.

मुख्य न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने आदेश दिया कि चयन में बड़े पैमाने पर धांधली और मेधा सूची में फर्जीवाड़े के आरोप थे.

पीएससी ने 2003 में उपजिलाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक सहित 147 सरकारी पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया था.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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