दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक प्राइवेट कोरोना टेस्टिंग लैब में लापरवाही और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है.इस मामले में टेस्टिंग लैब के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी और महामारी अधिनियम के तहत इंदिरापुरम थाने में FIR दर्ज कराई गई है. ग़ाज़ियाबाद प्रशासन के मुताबिक SRL लैब ने गाजियाबाद के वसुंधरा के एक कलेक्शन सेंटर के जरिए एक स्टील कंपनी के कर्मचारी का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया था. 7 मई की रिपोर्ट में स्टील कंपनी का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया लेकिन इसकी सूचना प्रशासन को तुरंत नहीं दी गई.
गाजियाबाद के एपिडेमोलॉजिस्ट को इसकी सूचना 20 मई को वेब पोर्टल के जरिए मिली. यानी 13-14 दिन कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति खुला घूमता और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस दौरान उसने दूसरे लोगों में संक्रमण फैलाया होगा. SRL लैब पर आरोप है कि उसने अनाधिकृत कलेक्शन सेंटर के माध्यम से यह सैंपल लिया जो एक धोखाधड़ी है. साथ लैब पर कोरोना महामारी को रोकने में अवरोध उत्पन्न करने और महामारी को बढ़ाने का आरोप भी लगाया गया है.
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