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This Article is From Sep 25, 2019

केंद्र सरकार का फरमान- कागज़ात न भी हों तो भी ना काटें चालान, लेकिन लगाई ये शर्त

देश में एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू हुआ है, जिसके बाद लोगों का हजारों रुपए के चालान हो रहा है.

केंद्र सरकार का फरमान- कागज़ात न भी हों तो भी ना काटें चालान, लेकिन लगाई ये शर्त
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:

देश में एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू हुआ है, जिसके बाद लोगों का हजारों रुपए के चालान हो रहा है. साथ ही लोग यह भी शिकायत कर रहे हैं कि जब वह अपनी आरसी लाइसेंस इंश्योरेंस या पीयूसी डिजिलॉकर (Digilocker) या एम परिवहन ऐप (mparivahan app) में पुलिस वालों को दिखाते हैं तो पुलिस उसको वैध नहीं मानती. उनका चालान कर रही है और जबरन परेशान कर रही है.

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और सभी राज्यों की पुलिस को एक एडवाइजरी जारी की है जिसके मुताबिक अगर वाहन चालक अपने आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्श्योरेंस आदि जानकारी मोबाइल फ़ोन में डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप पर दिखा दे तो उसको वैध माना जाए और उनका चालान ना किया जाए. 

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यही नहीं, एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अगर किसी कारण वाहन चालक के पास मोबाइल नहीं है या ऐसी कोई परिस्थिति है जिसमें वह खुद अपने कागजात प्रत्यक्ष या डिजिटल रूप में पुलिस को नहीं दिखा पा रहा तो भी पुलिस उसका चालान ना करें बल्कि खुद mParivahan app या पुलिस के पास मौजूद e-challan ऐप में उस व्यक्ति की डीटेल्स देखकर वेरीफाई करे और व्यक्ति का चालान ना करे.

लेकिन एक शर्त है...

अगर पुलिस ने आपको रूटीन चेकिंग के दौरान रोका है और आपके पास दस्तावेज नहीं हैं तो आप डिजिटल रूप में अपने दस्तावेज दिखा सकते हैं या पुलिस खुद डिजिटल रूप में आप के दस्तावेज वेरीफाई कर सकती है. लेकिन अगर आपने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया है तो उस सूरत में आपका चालान होगा. मान लीजिये आपने हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं लगाई, रेड लाइट जंप की है वगैरह वगैरह तो पुलिस आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट मान लेगी लेकिन इन नियमों के उल्लंघन के लिए चालान जरूर करेगी.

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और मान लीजिए अगर आप ने दिल्ली के अंदर किसी नियम का उल्लंघन किया है तो आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस या ओरिजिनल RC होनी ही चाहिए. वह इसलिए क्योंकि पुलिस डिजिटल तौर पर आपके दस्तावेज मान तो लेगी लेकिन क्योंकि दिल्ली के अंदर नए मोटर व्हीकल एक्ट का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है इसलिए आप मौके पर चालान की रकम भरके छूट नहीं सकते, बल्कि आपका कोर्ट का चालान होगा. कोर्ट का चालान करने के लिए पुलिस को प्राइवेट वाहन के मामले में ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस या ओरिजिनल आरसी चाहिए होती है जबकि कमर्शियल गाड़ियों के मामले में ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, ओरिजिनल आरसी, ओरिजिनल फिटनेस सर्टिफिकेट या ओरिजिनल परमिट कॉपी में से कोई एक चाहिए होती है.

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अगर आपके पास उल्लंघन करने पर इन सब दस्तावेजों में से कोई एक की भी ओरिजिनल कॉपी है तो पुलिस केवल उस ओरिजिनल कॉपी को ज़ब्त करके कोर्ट का चालान कर देगी और अगर किसी भी दस्तावेज की ओरिजिनल कॉपी नहीं है तो पुलिस को हर हाल में आपकी गाड़ी को ज़ब्त करना होगा.

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