एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर ने दी थी आरटीआई
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने भारत के महालेखाकार (सीएजी), निर्वाचन आयुक्त, मुख्य आर्थिक सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति विषयक सूचनाएं देने से इनकार कर दिया है. एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर ने पूर्व गृह सचिव राजीव महर्षि के सीएजी, सुनील अरोरा के निर्वाचन आयुक्त, अरविंद सुब्रमण्यम के मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा राजीव गौबा के केंद्रीय गृह सचिव पद पर नियुक्ति विषयक अभिलेख मांगे थे.
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कैबिनेट सचिवालय ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(आई) का उल्लेख करते हुए सूचना देने से मना कर दिया, जिसके तहत कैबिनेट के अभिलेख आरटीआई में दिए जाने से छूट है.
नूतन के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा सूचना से मना किया जाना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(आई) में वे सूचनाएं नहीं रोकी जा सकती हैं जिन पर निर्णय लिया जा चुका है.
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नूतन के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा सूचना से मना किया जाना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(आई) में वे सूचनाएं नहीं रोकी जा सकती हैं जिन पर निर्णय लिया जा चुका है.
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