नई दिल्ली:
सीबीआई कारोबारी अभिषेक वर्मा और उसकी रोमानियाई पत्नी के खिलाफ सात अगस्त को आरोप पत्र दाखिल करेगी। एक स्विस हथियार कंपनी को काली सूची में डालने की भारत सरकार की कार्यवाही को रोकने के लिए पैसे लेने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया गया है।
सीबीआई अभियोजक ए के गाबा ने बुधवार को यहां विशेष न्यायाधीश संजीव जैन के समक्ष कहा कि मामले में उनकी जांच अब भी जारी है और वे सात अगस्त को आरोपपत्र दाखिल करेंगे।
अदालत ने वर्मा और उसकी पत्नी अंका मारिया नीक्सू की न्यायिक हिरासत की अवधि आठ अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें आठ जून को गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने दलील दी है कि मामले में पड़ताल अब भी चल रही है। ऐसे में दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि आठ अगस्त तक बढ़ायी जाती है।
वर्मा और अंका पर रेनमेटल एयर डिफेंस एजी (आरएडी) से 530,000 डॉलर लेने का आरोप है। भारत सरकार द्वारा कंपनी को कालीसूची में डालने के लिए शुरू की गयी कार्यवाही को रोकने के लिए उसने कथित तौर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए राशि ली थी।
सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं। अगर आरोप साबित होते हैं तो उन्हें छह माह से पांच साल तक की सजा हो सकती है।
सीबीआई अभियोजक ए के गाबा ने बुधवार को यहां विशेष न्यायाधीश संजीव जैन के समक्ष कहा कि मामले में उनकी जांच अब भी जारी है और वे सात अगस्त को आरोपपत्र दाखिल करेंगे।
अदालत ने वर्मा और उसकी पत्नी अंका मारिया नीक्सू की न्यायिक हिरासत की अवधि आठ अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें आठ जून को गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने दलील दी है कि मामले में पड़ताल अब भी चल रही है। ऐसे में दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि आठ अगस्त तक बढ़ायी जाती है।
वर्मा और अंका पर रेनमेटल एयर डिफेंस एजी (आरएडी) से 530,000 डॉलर लेने का आरोप है। भारत सरकार द्वारा कंपनी को कालीसूची में डालने के लिए शुरू की गयी कार्यवाही को रोकने के लिए उसने कथित तौर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए राशि ली थी।
सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं। अगर आरोप साबित होते हैं तो उन्हें छह माह से पांच साल तक की सजा हो सकती है।
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