हैदराबाद:
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक विशेष न्यायाधीश को निलम्बित कर दिया है।
सीबीआई के अतिरिक्त जज टी. पट्टाभी रामाराव ने ओएमसी अवैध खनन मामले में मुख्य आरोपी व कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी को जमानत देने के एवज में कथिततौपर पांच करोड़ रुपये लिए थे।
रामाराव ने 12 मई को रेड्डी को जमानत दी थी। लेकिन वह अवैध खनन के एक और मामले में बेंगलुरू जेल में बंद रहे।
अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई की ओर से शिकायत दाखिल करने के बाद गुरुवार को मुख्य न्यायमूर्ति ने जज के खिलाफ यह कार्रवाई की।
सीबीआई ने पाया कि रिश्वत का पैसा जज के परिजनों के बैंक लॉकरों में छुपाकर रखा गया है।
सीबीआई के अतिरिक्त जज टी. पट्टाभी रामाराव ने ओएमसी अवैध खनन मामले में मुख्य आरोपी व कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी को जमानत देने के एवज में कथिततौपर पांच करोड़ रुपये लिए थे।
रामाराव ने 12 मई को रेड्डी को जमानत दी थी। लेकिन वह अवैध खनन के एक और मामले में बेंगलुरू जेल में बंद रहे।
अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई की ओर से शिकायत दाखिल करने के बाद गुरुवार को मुख्य न्यायमूर्ति ने जज के खिलाफ यह कार्रवाई की।
सीबीआई ने पाया कि रिश्वत का पैसा जज के परिजनों के बैंक लॉकरों में छुपाकर रखा गया है।