
सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई से पूछा कि वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष और कडप्पा से सांसद जगनमोहन रेड्डी को जमानत क्यों नहीं देनी चाहिए जबकि वह करीब एक साल से जेल में हैं।
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नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई से पूछा कि वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष और कडप्पा से सांसद जगनमोहन रेड्डी को जमानत क्यों नहीं देनी चाहिए जबकि वह करीब एक साल से जेल में हैं। कोर्ट ने सीबीआई को 6 मई तक जवाब देने के लिए कहा है।
गौरतलब है कि जगन को पिछले साल 27 मई को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल चंचलगुडा जेल में हैं।
जगन पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने और गैर-कानूनी निवेश करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 2012 में 5 अक्टूबर को जगन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जगन की जमानत लेने की ये छठी कोशिश है और ये दूसरी बार है जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है।
गौरतलब है कि जगन को पिछले साल 27 मई को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल चंचलगुडा जेल में हैं।
जगन पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने और गैर-कानूनी निवेश करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 2012 में 5 अक्टूबर को जगन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जगन की जमानत लेने की ये छठी कोशिश है और ये दूसरी बार है जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है।
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