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This Article is From Jun 19, 2011

गैर-कानूनी सम्पत्ति का ब्योरा नहीं देगी सीबीआई

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गैर-कानूनी सम्पत्ति से सम्बंधित मामलों की जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। ये जानकारियां उससे सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई थी। लेकिन सीबीआई ने कहा कि यह कानून उस पर लागू नहीं होता। सीबीआई के एक अधिकारी ने रविवार को कहा, "भारत सरकार ने सीबीआई को आरटीआई अधिनियम की दूसरी सूची में 23वें स्थान पर रखा है। यह अधिनियम सीबीआई पर लागू नहीं होता।" सीबीआई ने यह बात चार आरटीआई आवेदनों के जवाब में कही। ये आवेदन आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने दाखिल किए थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़े अधिकारियों और मंत्रियों से सम्बंधित जानकारी मांगी थी।

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