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This Article is From Jul 23, 2016

हरियाणा ने रद्द किए पंजाब सिविल सेवा नियम

हरियाणा ने रद्द किए पंजाब सिविल सेवा नियम
कैप्टन अभिमन्यु सिंह (फाइल फोटो)
  • वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंह ने दी जानकारी
  • हरियाणा सिविल सेवा नियम तैयार किए हैं
  • सभी कर्मचारियों पर होंगे लागू
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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने शुक्रवार कहा कि उसने 1953 में तैयार किए गए पंजाब सिविल सेवा नियमों को रद्द कर दिया है और हरियाणा सिविल सेवा नियम तैयार किए हैं जो उसके सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे।

नए नियमों के तहत परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक तरीके से पूरा करने पर अब हर कर्मचारी की तैनाती की पहली जगह पर पुष्टि कर दी जाएगी, चाहे स्थायी पद उपलब्ध हो या न हो। साथ ही सभी पुरुष कर्मचारी 15 दिनों का पितृत्व अवकाश हासिल कर सकेंगे।

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंह ने यह जानकारी दी। नए नियमों के तहत जनहित में तबादला किए जाने की स्थिति में 2,000 रुपए या उससे अधिक के कॉम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट की मंजूरी दी जा सकती है। निलंबन की स्थिति में हर छह महीने बाद निर्वाह भत्ता अब संशोधित किया जा सकेगा। नए नियमों के तहत और भी कई नए बदलाव किए गए हैं।

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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