कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने सोमवार को कहा है कि दुर्गा पूजा पंडाल (Durga Puja pandals) दर्शनार्थियों (visitors) के लिए नो एंट्री जोन होंगे. कोर्ट ने कहा है कि पंडाल के अंदर केवल आयोजकों को ही रहने की इजाजत होगी. कोरोना महामारी के मद्देनजर बड़े पंडालों के लिए यह संख्या 25 और छोटे पंडालों के लिए यह संख्या 15 सीमित की गई है.
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कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की ओर से कहा गया है कि सभी बड़े पंडाल को 10 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे जबकि छोटे पंडाल के लिए यह पांच मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे.लोगों के स्वास्थ्य को अहम बताते हुए अदालत ने कहा कि कोलकाता में इतनी पुलिस नहीं है कि 3000 पंडालों में श्रद्धालुओं को नियंत्रित कर सके.
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