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कैबिनेट ने हिंदू मैरिज़ एक्ट में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है। अब तलाक की प्रक्रिया आसान और सरल होगी। नए बिल में पति की संपत्ति में पत्नी को भी हिस्सा दिए जाने का प्रावधान शामिल किया गया है।
बिल में तलाक के लिए शादी में सुलह की संभावना खत्म होने को भी तलाक का एक कारण मानने की बात कही गई है। सिर्फ पत्नी ही पति के तलाक की अर्जी का विरोध कर सकती है।
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Cabinet Approves, Changes In Hindu Marriage Act, हिंदू विवाह कानून में बदलाव, पति पत्नी में तलाक कानून में बदलाव, संपत्ति में पत्नी का हक