यह ख़बर 17 अक्टूबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

बसपा विधायक कृष्ण कुमार सिंह अयोग्य घोषित

खास बातें

  • विधानसभा अध्यक्ष ने हरदोई के मल्लावां क्षेत्र से बसपा के विधायक कृष्ण कुमार सिंह को सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया।
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर ने सोमवार को हरदोई के मल्लावां क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा को सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया। राजभर ने बताया कि बसपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दल-बदल विरोधी कानून के तहत सिंह की विधानसभा की सदस्यता खत्म कराने के लिए दाखिल अर्जी पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि सिंह को गत तीन अगस्त से सदन के अयोग्य घोषित किया गया है। पन्द्रहवीं विधानसभा में दल-बदल रोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किये जाने वाले वह चौथे सदस्य हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बीकापुर (फैजाबाद) से बसपा के विधायक जितेन्द्र सिंह बबलू की सदस्यता समाप्त कराने सम्बन्धी याचिका अभी उनके पास लम्बित हैं। सिंह ने हाल में जहां सपा का दामन थाम लिया था वहीं बबलू पीस पार्टी में शामिल हो गए थे। इससे पूर्व, पिछले महीने विधानसभा अध्यक्ष ने मसौली से बसपा विधायक फरीद महफूज किदवई तथा गत चार अक्तूबर को जलालपुर से बसपा विधायक शेर बहादुर सिंह और गत 13 अक्तूबर को बुलंदशहर के डिबाई से बसपा विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को अयोग्य घोषित किया था।


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