असम के गुवाहाटी में एक कॉलेज छात्रा श्वेता अग्रवाल की हत्या के लगभग दो साल बाद, उसके ब्वायफ्रेंड गोविंद सिंघल को शहर की एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. वहीं इस घटना में शामिल होने के लिए गोविंद की मां और बहन को उम्रकैद की सजा मिली है. बता दें छात्रा श्वेता अग्रवाल का शव दिसंबर 2017 में उसके ब्वायफ्रेंड गोविंद सिंघल के घर के बाथरूम में मिला था.
कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के अनुसार श्वेता 4 दिसंबर, 2017 को गुवाहाटी में गोविंद के घर गई थी, जहां वह किराए से रहता था. यहां दोनों के बीच शादी करने के मुद्दे पर झगड़ा हुआ. इसी बीच गोविंद ने उसके सिर को दीवार पर दे मारा, जिससे वह चीख पड़ी और बेहोश होकर गिर गई. इसके बाद गोविंद, उसकी मां और बहन ने श्वेता अग्रवाल को आग लगा दी. इन सभी ने हत्या को आत्महत्या के मामले के रूप में दिखाने की कोशिश की थी.
पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें गोविंद सिंघल और उनके परिवार को हत्या का दोषी पाया गया. 30 जुलाई को गुवाहाटी की अदालत ने आपराधिक साजिश और सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में सजा सुना दी.
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बता दें श्वेता अग्रवाल 2015 में कॉमर्स स्ट्रीम में 12 वीं कक्षा में स्टेट टॉपर थीं. उनकी हत्या के समय, वह गुवाहाटी के केसी दास कॉमर्स कॉलेज से कॉमर्स में अंडर-ग्रेजुएशन कर रही थीं.
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