New Delhi:
उच्चतम न्यायालय ने आशंका व्यक्त की है कि विदेशी बैंकों में जमा काले धन का स्रोत, हथियार सौदे तथा मादक पदार्थों की तस्करी हो सकती है और साथ ही सरकार से पूछा है कि उसने विदेशों में खाता रखने वाले व्यक्तियों तथा कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार को अगले गुरुवार तक जवाब देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने एक याचिका पर अमल करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक और सीवीसी से भी जवाब मांगा जिसमें सरकार को भ्रष्टाचार से संबंधित संधि को कार्यान्वित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है जिससे विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने में मदद मिल सकती है। पीठ ने कहा कि सरकार अपनी जांच को सिर्फ कर चोरी के पहलू तक ही सीमित नहीं करे बल्कि काले धन के स्रोतों का भी पता लगाए। न्यायालय ने यह भी कहा हम जानना चाहते हैं कि विदेशी बैंकों में अकूत धन जमा करने वाले लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है। इस धन के स्रोत क्या हैं। पीठ ने कहा देश में ये वे लोग हैं जो कानून के प्रति जवाबदेह हैं। जब आपने :सरकार: यह जाना कि उन्होंने विदेशी बैंकों में धन जमा किया है तो आपने क्या कदम उठाए?
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