कैलाश विजयवर्गीय (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
काला हिरण शिकार मामले में दोषी पाए गये फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर के सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है. भारतीय जनता पार्टी के नेता और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सलमान खान के साथ-साथ टीवी चैनलों पर भी निशाना साधा है. कैलाश विजयवर्गीय ने सलमान पर केस को रफा-दफा करने के लिए पैसों की पेशकश करने का आरोप लगाया है.
काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को दी जमानत, मगर इन दो शर्तों के साथ
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा ' पिछले दो दिनों से टीवी चैनल सिर्फ सलमान खान के बारे में बात कर रहा है. सलमान ने हिरण को मारा और उसे सजा मिली, क्योंकि गांव के एक किसान ने उनके खिलाफ शिकायत की थी. सलमान खान नोटों का बंडल लेकर उस किसान के पास गये थे, मगर उस बिश्नोई समाज के किसान ने अपने आप को नहीं बेचा. टीवी चैनल्स किसानों को नहीं दिखा रहे हैं.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी. गौरतलब है कि फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद थे.
VIDEO: जोधपुर से मुंबई पहुंचे सलमान खान
काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को दी जमानत, मगर इन दो शर्तों के साथ
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा ' पिछले दो दिनों से टीवी चैनल सिर्फ सलमान खान के बारे में बात कर रहा है. सलमान ने हिरण को मारा और उसे सजा मिली, क्योंकि गांव के एक किसान ने उनके खिलाफ शिकायत की थी. सलमान खान नोटों का बंडल लेकर उस किसान के पास गये थे, मगर उस बिश्नोई समाज के किसान ने अपने आप को नहीं बेचा. टीवी चैनल्स किसानों को नहीं दिखा रहे हैं.
गौरतलब है कि जोधपुर के सीजीएम कोर्ट ने काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके बाद गुरुवार को सलमान खान को सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया. जहां वह दो दिन तक जेल में रहे. उसके बाद शनिवार को जमानत मिलने के बाद वह रिहा होकर मुंबई के लिए रवाना हो गये.From past 2 days,TV channels are only talking about Salman Khan.He killed a deer&was punished, because a farmer of the village complained about it.Khan went with bundle of notes to the farmer,but he didn't sell himself.Channels aren't showing that farmer: Kailash Vijayvargiya,BJP pic.twitter.com/m73qSiVsOY
— ANI (@ANI) April 7, 2018
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी. गौरतलब है कि फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद थे.
VIDEO: जोधपुर से मुंबई पहुंचे सलमान खान
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