दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में यह कहने के बाद कि राफेल डील से जुड़े कुछ दस्तावेज चोरी हो गए, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अब इस पर सफाई दी है. अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने शुक्रवार को दावा किया कि राफेल दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चुराए नहीं गये और उच्चतम न्यायालय में उनकी बात का मतलब यह था कि याचिकाकर्ताओं ने आवेदन में उन ‘‘मूल कागजात की फोटोकॉपियों'' का इस्तेमाल किया जिसे सरकार ने गोपनीय माना है. शीर्ष अदालत में बुधवार को वेणुगोपाल की इस टिप्पणी ने राजनीतिक भूचाल ला दिया था कि राफेल लड़ाकू विमान के सौदे के दस्तावेज चुरा लिये गये हैं. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इतने संवेदनशील कागजात के चोरी होने पर सरकार पर निशाना साधा और जांच की मांग की थी.
1.Learned AG KK Venugopal told @PTI_News the Rafale documents were not stolen from the Defence Ministry & what he meant in his submission before the Supreme Court was that petitioners in the application used "photocopies of the original" papers, deemed secret by the government.
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) March 8, 2019
वेणुगोपाल ने परोक्ष रूप से स्थिति को संभालने का प्रयास करते हुए कहा, ‘‘मुझे बताया गया कि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि (उच्चतम न्यायालय में) दलील दी गई कि फाइलें रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गईं। यह पूरी तरह से गलत है. यह बयान कि फाइलें चोरी हो गई हैं, पूरी तरह से गलत है.''
2. The Learned AG told @PTI_News "I am told that the opposition has alleged what was argued (in SC) was that files had been stolen from the Defence Ministry. This is wholly incorrect. The statement that files have been stolen is wholly incorrect.” #Rafale
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) March 8, 2019
वेणुगोपाल ने कहा कि राफेल सौदे की जांच का अनुरोध ठुकराने के शीर्ष अदालत के आदेश पर पुनर्विचार की मांग वाली यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण की याचिका में ऐसे तीन दस्तावेजों को नत्थी किया गया है जो असली दस्तावेजों की फोटो कॉपी हैं.
झूठ और राहुल गाँधी एक दूसरे के पर्याय हैं। इसी कड़ी में कल उन्होंने कहा था कि रक्षा मंत्रालय से राफेल के दस्तावेज गायब हो गये हैं पर आज ही यह स्पष्ट हो गया है कि कोई दस्तावेज गायब हुये ही नहीं थे। राहुल गाँधी का एक और झूठ जनता के सामने है। https://t.co/nrZ8ujWpEU
— Amit Shah (@AmitShah) March 8, 2019
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अटॉर्नी जनरल द्वारा ‘चोरी' शब्द का इस्तेमाल संभवत: ‘‘ज्यादा सख्त'' था और इससे बचा जा सकता था. सरकार ने ‘द हिन्दू' अखबार को इन दस्तावेजों के आधार पर लेख प्रकाशित करने पर गोपनीयता कानून के तहत मामला दर्ज करने की चेतावनी भी दी थी.
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(इनपुट: भाषा)
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