विज्ञापन
This Article is From Sep 02, 2016

जलभराव के लिए मुझे नहीं उपराज्यपाल को समन जारी करे हाईकोर्ट : अरविंद केजरीवाल

जलभराव के लिए मुझे नहीं उपराज्यपाल को समन जारी करे हाईकोर्ट : अरविंद केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में जलभराव की समस्या पर दिल्ली उच्च न्यायालय से समन मिलने के बाद कहा कि न्यायालय को उनकी बजाय यहां के उपराज्यपाल को समन भेजना चाहिए. केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, "जब उच्च न्यायालय ने एलजी को ही सरकार बताया है, तो फिर जलभराव की स्थिति के लिए भी उन्हें ही समन जारी किया जाना चाहिए." न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर जलभराव की समस्या दूर करने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए जाते हैं तो यह अदालत की अवमानना का मामला होगा.

इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने सरकार व उपराज्यपाल के बीच शक्तियों के विभाजन का जिक्र करते हुए दलील दी थी कि वरिष्ठ अधिकारियों पर उनका नियंत्रण नहीं है. इसके बाद न्यायालय ने कहा कि उसे इससे कोई मतलब नहीं है.

केजरीवाल ने न्यायालय के फैसले के बाद कहा, "यह काफी अजीब बात है. उच्च न्यायालय को कैसे इससे कोई मतलब नहीं हो सकता कि सरकार किसकी है? न्यायालय का ही कहना है कि सरकार उपराज्यपाल है और काम के लिए वह मुख्यमंत्री से कहता है?" अदालत ने शहर में जलभराव के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और नगर निकायों को भी फटकार लगाई थी. राजधानी में बुधवार को लगातार तीन घंटों तक हुई बारिश से दिल्ली ठहर गई थी.

अमेरिका के विदेशमंत्री इस दौरान भारत दौरे पर थे और उस दिन आईआईटी-दिल्ली में उनका व्याख्यान होना था, जिसमें वह बारिश के बाद पैदा हुए हालात के कारण देर से पहुंचे. उन्होंने दिल्ली की बारिश पर चुटकी भी ली और आईआईटी-दिल्ली में पहुंचे लोगों से कहा, "मुझे नहीं पता कि आप लोग यहां नाव या एम्फिबीअस (जल-थल दोनों में चलने वाला वाहन) से पहुंचे हैं?" इसके बाद सभागार में मौजूद लोगों की हंसी छूट पड़ी थी.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट, अरविंद केजरीवाल, Delhi, Najeeb Jung, Delhi High Court, Arvind Kejriwal