दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
पणजी:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक चुनाव उल्लंघन मामले में गोवा कोर्ट 8 फरवरी को सुनवाई करेगा. पिछले साल जनवरी में केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था. बीते 8 जनवरी 2017 को केजरीवाल द्वारा गोवा में चुनाव प्रचार रैलियों के दौरान दिए गए भाषणों में, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत के बाद मापुसा पुलिस थाने में यह मामला दर्ज हुआ था. बता दें कि केजरीवाल ने लोगों से कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी से पैसे मिल रहे हो तो मना मत करिए, रख लीजिए लेकिन वोट आप को ही दीजिएगा.
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केजरीवाल के इस बयान पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए थे. जिसके बाद गोवा पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में केजरीवाल पर मामला दर्ज किया था. इस संबंध में मापुसा पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रभुदेसाई ने कहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर गुरुदास देसाई की शिकायत पर केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था.
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चुनाव आयोग ने साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर आम आदमी पार्टी की मान्यता खत्म करने जैसे सख्त कदम भी उठाए जाने की चेतावनी भी दी थी.
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इस मामले पर पहले चुनाव आयोग ने केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था.
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केजरीवाल के इस बयान पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए थे. जिसके बाद गोवा पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में केजरीवाल पर मामला दर्ज किया था. इस संबंध में मापुसा पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रभुदेसाई ने कहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर गुरुदास देसाई की शिकायत पर केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था.
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