आर्टिकल 370 खत्म करने की जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की शक्ति ऐसे मिली संसद को

जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा भंग करके उसके अधिकार राज्य विधानसभा को दिए गए जिसकी शक्तियां फिलहाल संसद के पास

आर्टिकल 370 खत्म करने की जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की शक्ति ऐसे मिली संसद को

आर्टिकल 370 में ही इसे समाप्त करने की शक्तियों का उपयोग करके इस अनुच्छेद को खत्म किया गया.

नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में अनुच्छेद 370 (Article 370) को समाप्त करने का आधिकार जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को है लेकिन मौजूदा हालात में अनुच्छेद 370 में ही निहित एक व्यवस्था के तहत यह अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया. जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा भंग करके उसके अधिकार राज्य विधानसभा (Jammu-Kashmir Assembly) को दिए गए. चूंकि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा की शक्तियां मौजूदा समय में संसद (Parliament) के पास हैं इसलिए संसद में अनुच्छेद 370 की दो धाराओं को समाप्त करने का प्रस्ताव लाया गया.   

राष्ट्रपति धारा 370 को खत्म कर सकते हैं. इसके लिए जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की अनुशंसा चाहिए. आज सुबह एक अधिसूचना के जरिए जम्मू-कश्मीर संविधान सभा भंग करके उसकी शक्ति राज्य विधानसभा को दी गई. चूंकि विधानसभा की शक्ति अभी संसद के पास है इसलिए संसद में धारा 370 की दो धाराओं को समाप्त करने का प्रस्ताव लाया गया. संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद यह खत्म हो जाएगी.

धारा 370 को खत्म करने की शक्ति धारा 370 में ही है. राज्यसभा में पीडीपी के दोनों सांसद आज दिन भर के लिए निलंबित किए गए हैं. वे आज वोट नहीं दे सकेंगे.

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