मुंबई:
हाल ही में दिवंगत हुए शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को लेकर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर की गई टिप्पणियों के लिए महाराष्ट्र में दो लड़कियों को गिरफ्तार किए जाने का मामला अभी लोगों के दिमाग से धुला भी नहीं था, कि अब एक नया मामला भी सामने आया है, जिसमें ऐसी ही टिप्पणियों के लिए एयर इंडिया के दो कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया था।
बताया गया है कि मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम सेल ने मई माह में फेसबुक पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के केबिन क्रू के दो सदस्यों मयंक मोहन शर्मा तथा केवीजे राव को गिरफ्तार किया था। इन दोनों ने अपनी पोस्ट में कथित रूप से राजनीतिज्ञों को लेकर घटिया चुटकुले डाले थे, प्रधानमंत्री को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था।
इसके बाद इन दोनों के घरों पर पुलिस ने आधी रात को छापा मारकर इन्हें आईटी एक्ट (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट) की विवादास्पद धाराओं 66 (ए) तथा 67 के तहत गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दोनों को 12 दिन तक पुलिस हिरासत में बिताने पड़े थे, और उधर, एयर इंडिया ने भी इन्हें निलम्बित कर दिया था।
इस मामले पर राव का कहना है कि उन्होंने इंटरनेट पर सभी जगह मौजूद और आसानी से हासिल की जा सकने वाली सामग्री सिर्फ शेयर की थी। उल्लेखनीय है कि मामले में एफआईआर मार्च महीने में दर्ज की गई थी, और पुलिस ने लगभग दो महीने तक जांच करने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया था। शर्मा के मुताबिक साइबर सेल ने इस शिकायत की जांच एक साल से भी अधिक समय तक की थी, लेकिन उन्हें एक बार भी अपना पक्ष रखने के लिए नहीं बुलाया था। इस पर टिप्पणी के लिए पुलिस का कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं था। राव का यह भी आरोप है कि पुलिस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी) के नेता किरण पावसकर के कहने पर दबाव में उनके खिलाफ यह कार्रवाई की थी।
बताया गया है कि मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम सेल ने मई माह में फेसबुक पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के केबिन क्रू के दो सदस्यों मयंक मोहन शर्मा तथा केवीजे राव को गिरफ्तार किया था। इन दोनों ने अपनी पोस्ट में कथित रूप से राजनीतिज्ञों को लेकर घटिया चुटकुले डाले थे, प्रधानमंत्री को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था।
इसके बाद इन दोनों के घरों पर पुलिस ने आधी रात को छापा मारकर इन्हें आईटी एक्ट (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट) की विवादास्पद धाराओं 66 (ए) तथा 67 के तहत गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दोनों को 12 दिन तक पुलिस हिरासत में बिताने पड़े थे, और उधर, एयर इंडिया ने भी इन्हें निलम्बित कर दिया था।
इस मामले पर राव का कहना है कि उन्होंने इंटरनेट पर सभी जगह मौजूद और आसानी से हासिल की जा सकने वाली सामग्री सिर्फ शेयर की थी। उल्लेखनीय है कि मामले में एफआईआर मार्च महीने में दर्ज की गई थी, और पुलिस ने लगभग दो महीने तक जांच करने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया था। शर्मा के मुताबिक साइबर सेल ने इस शिकायत की जांच एक साल से भी अधिक समय तक की थी, लेकिन उन्हें एक बार भी अपना पक्ष रखने के लिए नहीं बुलाया था। इस पर टिप्पणी के लिए पुलिस का कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं था। राव का यह भी आरोप है कि पुलिस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी) के नेता किरण पावसकर के कहने पर दबाव में उनके खिलाफ यह कार्रवाई की थी।
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