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This Article is From Dec 27, 2017

कल लोकसभा में पेश होगा तीन तलाक बिल, अनंत कुमार बोले- सभी दल विधेयक को पारित करने में दें सहयोग

गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर दिए गए बयान को लेकर संसद में कांग्रेस के हंगामे के बीच अनंत कुमार का यह बयान आया है. संसद की कार्यवाही चार दिन के अवकाश के बाद बुधवार को शुरू हुई. केंद्र सरकार तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए एक विधेयक ला रही है, जो गुरुवार को सदन में पेश होगा.

कल लोकसभा में पेश होगा तीन तलाक बिल, अनंत कुमार बोले- सभी दल विधेयक को पारित करने में दें सहयोग
अनंत कुमार ने तीन तलाक बिल पर सभी दलों से मांगा सहयोग
नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने बुधवार को सभी विपक्षी पार्टियों से सदन में तीन तलाक विधेयक को पारित करने में सहयोग देने का आह्वान किया. संसद पहुंचने के बाद अनंत कुमार ने संवाददाताओं से कहा, "मैं सभी विपक्षी दलों से संसद में तीन तलाक विधेयक को सर्वसम्मति से पारित होने में मदद करने की अपील करता हूं."

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गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर दिए गए बयान को लेकर संसद में कांग्रेस के हंगामे के बीच अनंत कुमार का यह बयान आया है. संसद की कार्यवाही चार दिन के अवकाश के बाद बुधवार को शुरू हुई. केंद्र सरकार तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए एक विधेयक ला रही है, जो गुरुवार को सदन में पेश होगा.

लोकसभा की कार्यसूची के मुताबिक, तीन तलाक से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 निचले सदन में 28 दिसंबर को पेश किया जायेगा. इस विधेयक को गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाले अंतर मंत्रीस्तरीय समूह ने तैयार किया है जिसमें मौखिक, लिखित या एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिये किसी भी रूप में तीन तलाक या तलाक ए बिद्दत को अवैध करार देने तथा पति को तीन साल के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.

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इस विधेयक को इस महीने ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी. यह विधेयक पिछले सप्ताह पेश किया जाना था लेकिन संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं से कहा था कि इसे अगले सप्ताह पेश किया जायेगा. इस सप्ताह लोकसभा में पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित संविधान 123वां संशोधन विधेयक 2017 में राज्यसभा में किये गए संशोधनों पर भी विचार किया जायेगा. यह पहले लोकसभा में पारित हो चुका है। राज्यसभा में इस विधेयक के संबंध में विपक्ष के संशोधन को मंजूरी मिली थी.

लोकसभा में सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा से मुक्ति) संशोधन विधेयक 2017, प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं पुरावशेष संशोधन विधेयक 2017 को भी विचार करने के लिये सूचिबद्ध किया गया है. इसके साथ ही माल एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) संशोधन अध्यादेश 2017 के स्थान पर माल एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) संशोधन विधेयक 2017 को पारित कराने पर विचार किया जायेगा.

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