गुजरात हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
अहमदाबाद:
गुजरात सरकार ने बुधवार को हाई कोर्ट को बताया कि फर्जी मुठभेड़ मामलों में आरोपी रहे दो सेवानिवृत्त अधिकारियों को अनुबंध के आधार पर फिर नियुक्त किया गया क्योंकि अतीत में उनका काम उल्लेखनीय था.
राज्य सरकार ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वी एम पंचोली की खंडपीठ के समक्ष हलफनामा दाखिल कर यह बात कही. सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी राहुल शर्मा की जनहित याचिका पर यह हलफनामा दाखिल किया गया है.
राहुल ने एनके अमीन को फिर से महिसागर का पुलिस अधीक्षक बनाए जाने तथा तरुण बारोट को वड़ोदरा में वेस्टर्न रेलवे इलाके का उपाधीक्षक बनाए जाने को चुनौती दी है. अमीन और बारोट का नाम पहले फर्जी मुठभेड़ के मामलों में सामने आया था.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
राज्य सरकार ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वी एम पंचोली की खंडपीठ के समक्ष हलफनामा दाखिल कर यह बात कही. सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी राहुल शर्मा की जनहित याचिका पर यह हलफनामा दाखिल किया गया है.
राहुल ने एनके अमीन को फिर से महिसागर का पुलिस अधीक्षक बनाए जाने तथा तरुण बारोट को वड़ोदरा में वेस्टर्न रेलवे इलाके का उपाधीक्षक बनाए जाने को चुनौती दी है. अमीन और बारोट का नाम पहले फर्जी मुठभेड़ के मामलों में सामने आया था.
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